
मुंबई, 19 जुलाई 2025 – बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के मुख्य आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने मुंबई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करते हुए दावा किया है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर एक “फर्जी कहानी” है। इस्लाम का कहना है कि इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं हैं।
30 वर्षीय इस्लाम वर्तमान में आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्हें इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था। जनवरी के शुरुआती घंटों में हुए इस हमले ने फिल्म इंडस्ट्री और प्रशंसकों को हिलाकर रख दिया था। इस घटना में एक शख्स ने सैफ अली खान के बांद्रा स्थित आवास में घुसकर उन पर हमला किया था।
इस्लाम की तरफ से वकील विपुल दुशिंग ने दायर की गई जमानत याचिका में दावा किया गया है कि आरोपी निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई है।
याचिका में कहा गया, “वर्तमान एफआईआर शिकायतकर्ता द्वारा गढ़ी गई एक काल्पनिक कहानी है। महत्वपूर्ण सबूत जैसे सीसीटीवी फुटेज और कॉल डेटा रिकॉर्ड पहले ही अभियोजन के पास हैं। सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई खतरा नहीं है।”
जमानत याचिका में गिरफ्तारी की वैधता पर भी सवाल उठाया गया है। याचिका में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 47 का हवाला दिया गया है जिसके अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों और जमानत का अधिकार से अवगत कराया जाना चाहिए।
कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 जुलाई के लिए निर्धारित की है। इस सुनवाई में आरोपी की जमानत याचिका और प्रक्रियात्मक उल्लंघन तथा सीधे सबूतों की कमी से संबंधित दावों पर विचार किया जाएगा।
घटना के अनुसार, घुसपैठिया लगभग 2:15 बजे आवास में घुसा, एक घरेलू कर्मचारी पर हमला किया और फिर सैफ पर टूट पड़ा जब उन्होंने उसे पकड़ने का प्रयास किया। बिना हथियार के सैफ की त्वरित प्रतिक्रिया ने उनके परिवार को और नुकसान से बचाया।