NPS Vatsalya:Pension Scheme for Minors
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के केंद्रीय बजट में एनपीएस वत्सल्य नामक एक अभिनव पेंशन योजना की घोषणा की। इस नई पहल के तहत माता-पिता और संरक्षक अपने बच्चों के भविष्य के सेवानिवृत्ति के लिए योगदान कर सकते हैं, जिससे कम उम्र से ही वित्तीय सुरक्षा की एक मजबूत नींव रखी जा सके।
एनपीएस वत्सल्य NPS Vatsalya
एनपीएस वत्सल्य विशेष रूप से नाबालिगों के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे माता-पिता या संरक्षक अपने बच्चों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) खाता शुरू कर सकते हैं। इन खातों में किए गए योगदान, बच्चे के वयस्क होते ही नियमित NPS योजनाओं में परिवर्तित हो जाएंगे, जिससे निरंतर बचत की आदत और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी।
मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट के सीईओ रणबीर सिंह धारिवाल ने इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा, “माता-पिता और संरक्षकों को अपने नाबालिग बच्चे का एनपीएस खाता शुरू करने की अनुमति देकर, यह पहल कम उम्र से ही जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन की नींव रखती है। जैसे ही ये खाते वयस्कता पर नियमित एनपीएस योजनाओं में परिवर्तित होते हैं, वे वयस्कता में बचत की आदतों की सहज निरंतरता प्रदान करते हैं।”
एनपीएस वत्सल्य की मुख्य विशेषताएं
- प्रारंभिक वित्तीय योजना: माता-पिता या संरक्षक अपने बच्चे की सेवानिवृत्ति निधि में कम उम्र से योगदान करना शुरू कर सकते हैं।
- सहज परिवर्तन: जब बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो एनपीएस वत्सल्य खाता नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाता है, जिससे लगातार बचत की आदतें बढ़ती हैं।
- नियोक्ता योगदान में वृद्धि: एनपीएस में नियोक्ता योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव यह दर्शाता है कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) क्या है?
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक स्वैच्छिक, बाजार-लिंक्ड योगदान योजना है जो सभी भारतीय नागरिकों, जिसमें निवासी और एनआरआई दोनों शामिल हैं, के लिए उपलब्ध है, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है। यह व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए व्यवस्थित रूप से बचत करने में सक्षम बनाता है और साथ ही उन्हें कर लाभ भी प्रदान करता है।
एनपीएस के कर लाभ
स्वयं योगदान करने वाले कर्मचारियों के लिए:
- धारा 80 सीसीडी(1): वेतन (बेसिक + डीए) के 10% तक की कर कटौती, धारा 80 सीसीई के तहत कुल ₹1.50 लाख की सीमा के भीतर।
- धारा 80 सीसीडी(1बी): कुल ₹1.50 लाख की सीमा से ऊपर ₹50,000 तक की अतिरिक्त कर कटौती।
नियोक्ता योगदान पर कर्मचारियों के लिए:
- धारा 80 सीसीडी(2): वेतन (बेसिक + डीए) के 10% तक की कर कटौती, और केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए योगदान के लिए 14% तक की कर कटौती, धारा 80 सीसीई के तहत ₹1.50 लाख की सीमा से ऊपर।
एनपीएस खाता कैसे खोलें
एनपीएस खाता खोलना एक सरल प्रक्रिया है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: या तो आधिकारिक eNPS वेबसाइट पर जाएं या किसी अधिकृत बैंक या वित्तीय संस्थान की वेबसाइट पर जाएं जो एनपीएस सेवाएं प्रदान करती हैं।
- पंजीकरण करें: ‘पंजीकरण’ पर क्लिक करें और ‘नया पंजीकरण’ चुनें।
- विवरण प्रदान करें: अपना आधार या पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।
- रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी चुनें: एनपीएस खाता विवरण बनाए रखने के लिए तीन केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों में से एक का चयन करें।
- ओटीपी सत्यापन: ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
- व्यक्तिगत विवरण भरें: सभी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें।